यह परियोजना 2000 से अधिक जनसंख्या (1991 की जनगणना के अनुसार) से वंचित गांवों में ग्रामीण सामुदायिक फोन (आरसीपी) की स्थापना, कमीशनिंग और रखरखाव के लिए शुरू की गई थी। यह परियोजना 30 सितंबर 2004 से प्रभावी थी और 8 वर्षों के लिए वैध थी।

परियोजना के लिए सब्सिडी समर्थन को आरसीपी स्थापित करने और कार्यात्मक बनाने की तारीख से अधिकतम 5 (पांच) वर्ष की अवधि तक बढ़ाया गया था। यूनिवर्सल सर्विस प्रोवाइडर एक ही गांव की भौगोलिक सीमाओं के भीतर जनता को बेहतर पहुंच प्रदान करने के लिए आरसीपी के स्थान को बदल सकता है। विलेज पब्लिक टेलीफोन (वीपीटी) को स्थानांतरित करने के लिए किए गए व्यय पर यूएसओएफ से कोई सब्सिडी समर्थन नहीं दिया गया था।

यूएसपी आवश्यक उपकरणों और प्रणालियों के प्रावधान और संचालन, ग्राहकों की शिकायतों के उपचार, कॉल शुल्कों के संग्रह और उनकी प्राप्ति के मुद्दे, और संचालन से उत्पन्न होने वाले दावों और नुकसानों को दूर करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

रोल आउट

यूएसपी को आरसीपी स्थापित होने और क्रियाशील होने की तिथि से सब्सिडी प्राप्त होती है। त्रैमासिक देय समान वार्षिक सब्सिडी आरसीपी स्थापित होने और कार्यात्मक होने की तारीख से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक दी जाएगी।

किसी तिमाही में 7 दिनों से अधिक की खराबी के मामले में, तिमाही के दौरान आरसीपी में खराबी के कुल दिनों की संख्या के लिए आनुपातिक रूप से सब्सिडी की कटौती की जाएगी।

जो आरसीपी भुगतान न करने के कारण डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और जो आरसीपी पूरी तिमाही के दौरान कोई वृद्धिशील मीटर रीडिंग दर्ज नहीं करते हैं, वे उस तिमाही के लिए किसी भी सब्सिडी समर्थन के लिए पात्र नहीं होंगे

QE दिसंबर 2007 के बाद के दावों में NIMR/बंद/DNP नंबरों की एक सूची होनी चाहिए

QE जून 2008 से आगे के सब्सिडी दावों को संबंधित जीएम/डीजीएम (टीआर) द्वारा इस आशय से प्रमाणित किया जाना चाहिए कि दावे में दी गई जानकारी बिलिंग रिकॉर्ड से मेल खाती है।

यूएसओएफ के माध्यम से रोल आउट अवधि को संशोधित किया गया - तकनीकी पत्र संख्या 30-133/2008-यूएसएफ (खंड VI) दिनांक। 03.10.2008, यूएसओ-फिन द्वारा प्रसारित। पत्र क्रमांक

रिलायंस के संबंध में और यूएसओएफ-तकनीकी संख्या 30-133/2008-यूएसएफ (वॉल्यूम VI) दिनांक के अनुसार। 24.09.2008 और यूएसओ-फिन द्वारा प्रसारित। बीएसएनएल के संबंध में पत्र संख्या 1-5/2004-यूएसएफ (आरसीपी) (पीटी)/1367-1390 दिनांक 01/10.10.2008

 

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