भारत सरकार की वेबसाइटों के लिए दिशानिर्देश (GIGW) निर्धारित करते हैं कि समाप्त हो चुके कंटेन्ट को वेबसाइट पर प्रस्तुत या फ्लैश नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए, इस विभाग द्वारा अपनाई गई कंटेन्ट अभिलेखीय नीति के अनुसार, इसकी समाप्ति तिथि के बाद कंटेन्ट को साइट से हटा दिया जाएगा। महत्वपूर्ण डेटा को संग्रह पृष्ठ पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इसलिए, कंटेन्ट योगदानकर्ताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर कंटेन्ट को पुन: सत्यापित/संशोधित करना चाहिए कि साइट में समाप्त डेटा मौजूद/फ्लैश नहीं है। जहां कहीं भी कंटेन्ट को प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है, उनके संग्रह/हटाने के लिए वेब सूचना प्रबंधक को उपयुक्त सलाह भेजी जा सकती है।

प्रत्येक कंटेन्ट कंपोनेंट्स के साथ मेटाडेटा, स्रोत और वैधता तिथि होती है। कुछ कंपोनेंट्स के लिए वैधता तिथि ज्ञात नहीं हो सकती है, अर्थात, सामग्री को स्थायी बताया गया है। इस परिदृश्य के तहत, वैधता तिथि दस वर्ष होनी चाहिए।

घोषणाओं और निविदाओं जैसे कुछ कंपोनेंट्स के लिए, केवल लाइव कंटेन्ट जिसकी वैधता तिथि वर्तमान तिथि के बाद है, वेबसाइट पर दिखाई जाती है। अन्य कंपोनेंट्स जैसे दस्तावेजों, योजनाओं, सेवाओं, प्रपत्रों, वेबसाइटों और संपर्क निर्देशिकाओं के लिए कंटेन्ट समीक्षा नीति के अनुसार उनकी समय पर समीक्षा करने की आवश्यकता है।